आवश्यकता वस्तु अधिनियम की धारा3 से बीज एवं अनाज बाहर:-संजय रधुवंशी उज्जैन

भारत सरकार ने ECA अमेडमेंट ऐक्ट 2020  आर्डिनेंस 5 जून 2020 द्वारा सभी फसलों के बीज आवश्यकता वस्तु अधिनियम से मुक्त कर दिए है इस गजट के जारी  होते ही सीड कण्टौल आर्डर भी बीज की फसलों से हट गया है


अत: 5 जून 2020 से बीज के मामले में केवल सीड ऐक्ट में कार्यवाही हो सकती हैECA   की धारा 3/7 लगना गलत है            भविष्य में किसी व्यापारी के विरूद्ध बीज अधिनियम के किसी भी मामले में आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3/7 लगाई जाती है तो वह अवैधानिक होगी।


अभी तक भारत में सीड कण्ट्रोल आर्डर एवं बीज अधिनियम 1966दोनो के तहत कार्यवाही होती थी लेकिन अब बीज अधिनियम 1966 के अनुसार ही कार्यवाही होनी चाहिए।उपरोक्त जानकारी देते हुए संजय रधूवंशी उज्जैन राष्ट्रीय प्रवक्ता एग्रो इनपूट डीलर एसोसियेशन नई दिल्ली ने बतायाकि आवश्यकता वस्तु अधिनियम की धारा 3  से बीजों को बाहर करने का जो साहसिक निर्णय केंद्र सरकार द्वारा लिया गया है उसका देश के कृषि आदान व्यापारी स्वागत करते है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और कृषि मंत्री तोमर जी का आभार व्यक्त करते है